Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 12वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी शाहरुख को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। विशेष न्यायाधीश आरती शुक्ला ने दुष्कर्मी शाहरुख को नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
सेंटरिंग का काम करने छात्रा के घर आया था आरोपी
जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आरके खांडेगर ने बताया करीब एक साल पहले 16 मार्च 2021 को आरोपी शाहरुख पीड़िता के घर सेंटरिंग का कार्य करने आया था। उस समय से आरोपी से पहचान हो गई थी। पीड़िता 12वीं कक्षा में थी। शाहरुख ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर बैतूल ले गया। वहां किराये के मकान में रखकर 4 दिन तक दुष्कर्म किया। फिर उसे दिल्ली ले गया। वहां भी गलत काम किया। फिर दिल्ली से इंदौर आकर आरोपी ने 1 माह तक पीड़िता को साथ रखा। साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश शुक्ला ने आरोपी को सजा सुनाई।
इसे भी पढ़ें : Rims में ACB का छापा, घूस लेते लिपिक गिरफ्तार, जानिए किसने की थी शिकायत
इसे भी पढ़ें : LPG सिलिंडर 250 रुपये हुआ महंगा, जानिये क्या होगा असर
इसे भी पढ़ें : पेट में था बच्चा, जीने नहीं दिया प्रतिमा को… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : मेहरबान है पुलिस, बिगड़ न पाया कुछ माफिया तंत्र का, देखें वीडियो…
इसे भी पढ़ें : “75 लाख का इंश्योरेंस करा मार डाला पापा को”… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : करीना कपूर के पिता रणधीर को है गंभीर बीमारी, रणबीर कपूर ने किया यह खुलासा
इसे भी पढ़ें : सीएम हेमंत सोरेन के विशेष अभियान का दिव्यांगों को मिला लाभ, जानिये क्या..
इसे भी पढ़ें : ट्रेन टिकट पर सीनियर सिटीजन को छूट देने की कोई योजना नहीं, रेल मंत्री ने किया साफ
इसे भी पढ़ें : रेलयात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाए तो मिलेगा मुआवजा, जानिए नियम






