kohramlive desk : इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं। कई नियमों में बदलाव भी किया गया है। रेलयात्रा के दौरान यदि आपका सामान चोरी हो जाए, तो आप रेलवे से मुआवजा पा सकते हैं। अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। चोरी के 6 महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार, यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में नहीं कर सकते सफर
अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आरक्षित कोच में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी। अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कन्फर्म है तो TTE से अनुमति लेकर बाकी दो लोग उनकी सीट पर जा सकते है।
टिकट में छेड़छाड़ कर यात्रा करने पर होगा केस
रेलवे का यह भी नियम है कि किसी यात्री ने टिकट में छेड़छाड़ करके सफर करता हुआ पकड़ा जाता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इममें यात्री को 6 महीने की सजा के साथ 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है।
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