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सार्वजनिक स्‍थानों पर Holi Ban, New Guideline जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

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रांची : कोरोना एक बार फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार चिंतित है। बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। नए गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मनाई जाएगी। इस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही सरहुल, सब-ए-बारात, चैती नवरात्र, रामनवमी और ईस्टर मनाने पर भी राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान सरहुल और रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। सभी प्रकार के जुलूस और आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मधुपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्‍ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है कि लोग होली मिलन से परहेज करें। परिजनों के साथ होली घर पर ही मनाएं। कोरोना की स्थिति पर सरकार की पैनी नजर है। समय-समय पर अगर परिस्थितियां बदलती दिखेंगी तो सरकार उचित निर्णय लेगी।

परीक्षा देने की छूट दी गई

राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को परीक्षा देने जाने की छूट दी है। उनका एडमिट कार्ड ही पास माना जाएगा। मगर इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। सोशल डिस्‍टेंसिंग, मास्‍क और सैनिाइजर का उपयोगर करना होगा। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, बार, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, शॉपिंग मॉल आदि के लिए पूर्व का एसओपी जारी रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जारी किया आदेश, बरतें विशेष सावधानी

  • कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्‍वास्‍थ्‍य विभाग सतर्क है। स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने सभी डीसी को पत्र लिखकर पर्व-त्योहारों को लेकर विशेष सावधानी बरतने का आदेश दिया है। बस स्टैंड, एयरपोर्ट व स्टेशन पर कोरोना जांच करने को कहा है।
  • भीड़-भाड़ वाली जगहों विशेषकर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं।
  • पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग करें।
  • कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैस, ट्रीट की रणनीति पर काम करें।
  • नो मास्क नो इंट्री का सख्ती से पालन कराएं। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश-निकास द्वार व कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनर, हैंड वॉश एवं सेनिटाइजर रखें।

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