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यहां 10 प्रतिष्ठानों को नोटिस, कैंसिल हो सकता है ट्रेड लाइसेंस… जानें क्यों

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GARHWA : गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के निर्देश पर शनिवार को परिषद की स्वच्छता टीम ने बाजार क्षेत्रों विशेषकर मेन रोड के प्रतिष्ठानों में औचक जांच की। दुकान के सामने कचरा फैला कर रखने वाले लोगों को चेतावनी दी गई। दूसरी ओर जिन प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान डस्टबिन रखे नहीं मिले, उनको इस बात का नोटिस दिया गया कि क्यों नहीं उनके ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का पालन अनिवार्य

कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत हर प्रतिष्ठान को कचरा संग्रहित करने के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने का तात्पर्य नगर निकाय के आदेशों का उल्लंघन करना है। इसलिए ऐसे दुकानदार, जिनके यहां डस्टबिन रखा नहीं मिलेगा या जिनके द्वारा जानबूझकर सड़क पर कूड़ा फेंकना प्रमाणित हो जाएगा, उनके ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे।शहर के सभी मुख्य मार्गों पर सुबह 6:30 से 7:45 के बीच निर्धारित रूट और समय के अनुरूप नगर परिषद का कचरा वाहन डोर टू डोर कचरा संग्रह करने जाता है। इसलिए सभी प्रतिष्ठान अपनी डस्टबिन में रखा हुआ कचरा नगर परिषद के वाहन को ही सौंपें, सड़क पर कचरा नहीं फेकें।

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