Ranchi : झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने जाते-जाते दो बड़े काम कर दिए। वह दो रास्ते खोल गए। उन्होंने निकाय चुनाव और विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उन्होंने झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 और निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन एवं शुल्क निर्धारण से संबंधित नियमावली और यूजीसी रेगुलेशन-2018 के तहत राज्य में गठित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी। झारखंड नगरपालिका विधेयक-2022 के तहत नगर निगम में महापौर और नगरपालिका में अध्यक्ष पद का आरक्षण वहां की आबादी के अनुसार तय किया जाएगा। जहां जिस वर्ग की आबादी अधिक होगी, उसी के लिए उक्त पद आरक्षित होगा। इसी के साथ पूर्व में लागू रोस्टर व्यवस्था खत्म कर दी गई है।
कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय
यूजीसी रेगुलेशन-2018 के तहत गठित नियमावली में सहायक प्राध्यापक सहित विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में सभी श्रेणी के शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा-शर्तें तय कर दी गई हैं। इसके तहत सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य होगा। कालेजों में अब प्राचार्यों की नियुक्ति पांच साल के लिए होगी। बीएड कालेजों में नामांकन एवं शुल्क निर्धारण से संबंधित नियमावली के तहत बीएड में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के माध्यम से होगी। राज्य सरकार निजी संस्थानों में संचालित बीएड, एमएएड, बीपीएड आदि पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण कर सकेगी।
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