NEW DELHI: देश में अब हर मतदाता का एक वोटर आईडी होगा। एक ही मतदाता का कई जगह वोटर लिस्ट में नाम होने की समस्या अब दूर होगी। इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वोटर आईडी को अब आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर किए गए विधेयक में सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया जाएगा। विधेयक में यह प्रस्ताव लाया गया है कि अब साल में चार अलग-अलग तारीखों में मतदाता के रूप में युवा अपना नामांकन करा सकते हैं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। 1 जनवरी के बाद 18 साल पूरा करने वाले मतदाता को लंबे समय तक मतदाता सूची में जुड़ने के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब पंजीकरण के लिए हर साल 4 कट ऑफ तिथि निर्धारित की गई है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता अपना नामांकन करा सकते हैं।
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