kohramlive desk : गहने आदि महंगे सामानों को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक लॉकर (Bank Locker) का यूज करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकों की तुलना में हमारे घरों में चोरी या खोने की संभावना अधिक रहती है। अब इससे संबंधित नियम में RBI ने बदलाव किया है। यह सुविधा अब आसान नहीं रहेगी। RBI के नियम के अनुसार, एक लंबी अवधि तक आपने लॉकर को नहीं खोला तो बैंक आपका लॉकर तोड़ सकते हैं।
बैंकों को नए निर्देश जारी
रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) ने सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया है। इस नए दिशा-निर्देश में बैंकों को उक्त परिस्थिति में लॉकर खोलने की अनुमति दी गई है। भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो। आरबीआई (RBI) ने हाल ही में सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया और निष्क्रिय बैंक लॉकरों के संबंध में बैंकों को नए निर्देश भी दिए।
लॉकर लेनेवाले को अलर्ट मैसेज भेजेगा बैंक
आरबीआई के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बैंक लॉकर-किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से नोटिस देगा और पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा। अगर पत्र बिना डिलीवरी के रिटर्न हो जाता है या लॉकर हायरर पर लेने वाले का पता नहीं चलता है, तो बैंक लॉकर हायरर या किसी अन्य व्यक्ति को जो लॉकर की सामग्री में रुचि रखता है, को जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए दो समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा।
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