Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में गूगल और X को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर किये गये पोस्ट को हटाने के आदेश दिये हैं। खबर है कि अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले गये थे, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के चलते ही पहली बार में UPSC परीक्षा पास कर ली। इसी आरोप को लेकर उनकी बेटी अंजली ने दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में जाकर तत्काल सुनवाई की मांग की। इसपर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने गूगल और X को 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट को हटाने के आदेश दिये हैं। यहां याद दिला दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने साल 2019 में UPSC परीक्षा दी थी। बीते साल उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। अंजलि भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) में अधिकारी हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंजलि ने दायर याचिका में एक्स, गूगल और अज्ञात लोगों को पक्षकार बनाया। वहीं कहा कि “कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक षड़यंत्र के तहत चलाया जा रहा है, वहीं बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर किये जा रहे दावे मान हानिकारक और झूठे हैं, इसलिये इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाये। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक IAS अधिकारी हैं।
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