Kohramlive : तमिलनाडु के पूर्व DGP राजेश दास को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में सुनाया गया है। यह फैसला विल्लुपुरम की एक अदालत ने सुनाई है। महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा के दौरान दास पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी।
अभियोजन टीम के एक सदस्य ने बताया, “अभियोजन पक्ष ने पुलिसकर्मियों सहित 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे… अब अधिकारी के पास अपील करने तथा तत्काल जमानत की अर्जी देने का अधिकार है…” वर्ष 2021 में यह मामला चुनावी मुद्दा बन गया था और विपक्ष के तत्कालीन नेता एम.के. स्टालिन ने सत्ता में आने पर उचित कानूनी प्रक्रिया और सजा दिलाने का आश्वासन दिया था।
इसे भी पढ़ें : मुठभेड़ में पांच आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी
इसे भी पढ़ें :झारखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून का असर, अभी चार दिनों तक…
इसे भी पढ़ें :कब, कहां होगा चक्रवात का असर, यहां येलो अलर्ट जारी
इसे भी पढ़ें :जोर-जोर से धड़कने लगा दिल, खौफजदा ने कहा ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा….
इसे भी पढ़ें :सूबे के तमाम DC, SSP और SP संग सीएम हेमंत ने की हाई लेवल मीटिंग… जानें क्यों
इसे भी पढ़ें :गुजरात में तूफान बिपरजॉय का तांडव शुरू… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें :अगले 3 घंटे में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों पर है खतरा
इसे भी पढ़ें :झारखंड में लू का अलर्ट, कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार












