Kohramlive : मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक हैवान बाप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने अपनी नाबालिग बेटी का रेप किया था। आरोपी पर न्यायालय ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित बच्ची और उसकी मां की गवाही के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने कहा, कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां
बता दें कि दो साल पहले फरवरी 2020 में कक्षा सात की छात्रा अपने स्कूल गई थी। तभी दोपहर में उसका हैवान पिता अचानक बेटी को लेने स्कूल पहुंच गया। पिता ने अपनी बच्ची को घर में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया। लड़की की मां जब घर आई तब पीड़िता ने उसे पिता की हरकत के बारे में बताया। लड़की और उसकी मां ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि बेटियां अपने पिता के घर सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि पिता उनका संरक्षक होता है। लेकिन, जब पिता ही ऐसी हरकत करेगा तो घर की बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहेंगी।
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