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DGCA ने गो फर्स्ट फ्लाइट पर ठोका 10 लाख का जुर्माना

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Kohramlive Desk : एविएशन क्षेत्र की नियामक संस्था DGCA ने गो फर्स्ट एयरलाइंस फ्लाइट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 9 जनवरी को 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ान भरने के मामले में कंपनी के खिलाफयह कार्रवाई की गई है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

25 जनवरी नोटिस का दिया था जवाब

डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था।जांच में साफ हुआ है कि एयरलाइन कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। इस सबको देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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