RANCHI : संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री से सीएनटी ऐक्ट में संशोधन की मांग उठाई है।उनका कहना है कि इस में थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिए अनिवार्य बनाया जाए।
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अन्य मांगें इस प्रकार हैं
क. आदिवासी पुरुष द्वारा किसी गैर आदिवासी महिला से विवाह करने के बाद उस महिला को अनूसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं दिया जाए। इसी तरह आदिवासी महिला द्वारा किसी गैर आदिवासी पुरुष से विवाह करने के बाद उस महिला को भी अनूसूचित जनजाति के लाभ से वंचित किया जाए।
ख. अनूसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में विवाहिता आदिवासी महिला के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन में उस महिला के पति और पिता दोनो की ओर से जाति, खतियान, वंशावली दर्शाने को अनिवार्य किया जाए।
ग. अनूसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को आजीवन किया जाए।अगर महिला विवाहिता हो तो उनका दोबारा जाति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया जाए।
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सीएम के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन
जानकारी दी गई कि मांगों को पूरा करने के लिए राज्य भर के विभिन्न जिलों, अनुमंडलों और प्रखंडों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। BDO,CO,SDO और DC को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
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इनकी रही मौजूदगी
संवाददाता सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण मुंडा, कुलभूषण डूंगडूंग, निरंजना हेरेंज, अरविंद उरांव , चंदन पाहन,उमेश मुंडा, पवन तिर्की,शिवरतन मुंडा, बासुदेव भगत आदि मौजूद थे।
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