Ranchi : CM हेमंत सोरेन और उनके परिवार के नाम लीज आवंटन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा एवं जज आनंद सेन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि इस तरह कि याचिका शिव शंकर शर्मा नाम के एक शख्स ने दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस लिहाज से सुनील कुमार महतो की याचिका में भी कुछ नया नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाना चाहिये। वहीं सुनील के वकील राजीव कुमार ने अपने दलील में कहा कि याचिका में सीएम के नाम पत्थर खनन लीज आवंटन का जिक्र था।
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