Kohramlive : जैसी आशंका थी, ठीक वैसा ही हुआ। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। एक आपराधिक मामले में 4 साल की सजा पाने के बाद अफजाल अंसारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किया गया। गैंगस्टर केस में गाजीपुर MP-MLA कोर्ट ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था। बीते 29 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये से जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई थी। सजायाफ्ता अफजाल अंसारी को 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। दोनों भाइयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में साल 2007 में FIR दर्ज किया गया था।
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