Kohramlive : नौकरीपेशा लोग और उनके एम्प्लॉयर्स हायर पेंशन स्कीम के लिए आगामी 3 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करने के बाद इसे दोबारा बदला नहीं जा सकता है। जो लोग 1 सितंबर, 2014 और उससे पहले से EPFO से जुड़े थे उनके पास ऑप्शन था कि वो छह महीने के अंदर हायर सैलरी पर EPS कॉन्ट्रिब्यूट करने का आवेदन दे सकें। कई कर्मचारियों ने आवेदन दिया भी, लेकिन EPFO ने ऐसे आवेदनों को खारिज कर दिया, इसके खिलाफ कई कर्मचारी कोर्ट पहुंचे, नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 15 हजार की अधिकतम पेंशनेबल सैलरी के नियम को सही माना। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर, 2014 और उससे पहले EPFO के मेंबर बने कर्मचारियों और उनके एम्प्लॉयर्स EPFO में जॉइंट एप्लिकेशन देकर हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हायर पेंशन स्कीम के तहत एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33 प्रतिशत अमाउंट उसके एम्प्लॉयर की तरफ से उसके EPS अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया जायेगा, यानी अगर कोई कर्मचारी हायर पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनता है तो उसकी बेसिक सैलरी एक लाख होने पर, बेसिक सैलरी का 8.33 प्रतिशत यानी 8330 रुपये EPS में जमा होंगे, बाकी का 3.7 प्रतिशत EPF अकाउंट में। ये स्कीम 1 सितंबर, 2014 के बाद EPS से जुड़े लोगों के लिए नहीं है। हायर पेंशन स्कीम चुनने पर कर्मचारी के 1.16 प्रतिशत का कॉन्ट्रिब्यूशन भी लिया जायेगा। हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो EPFO पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। ज़रूरी दस्तावेज देने होंगे। UAN में बस e-Sewa पोर्टल पर जाकर मेंबर इंटरफेस पर जाकर अप्लाई करना होगा। एप्लिकेशन सबमिट होने के बाद कर्मचारी के एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन मांगा जायेगा। EPFO ऑफिसर एप्लिकेशन को वेरिफाई करेंगे, सब सही निकलने पर ड्यूज़ ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू होगी। अगर फॉर्म्स में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसे सुधारने के लिए कर्मचारी और उनके एम्प्लॉयर को एक महीने का समय दिया जाएगा।
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