Ranchi : CM हेमंत सोरेन ने लातेहार के बालूमाथ के तत्कालीन BDO अर्जुन राम के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। इन पर IPC 1880 की धारा 406/409/419/420/34 के तहत केस चलाया जायेगा। BDO के खिलाफ बालूमाथ थाना में कांड संख्या – 99/2016 दर्ज किया गया है। BDO पर वित्तीय अनियमितता का इल्जाम है।
BDO पर इल्जाम
BDO अर्जुन राम के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि उनके द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुवां रहित चुल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी कोटेशन के रांची के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स को दिया गया। उक्त आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार बालूमाथ के तत्कालीन BDO अर्जुन राम पर सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का इल्जाम है।
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