Kohramlive Desk : यूनियन बजट 2023 पेश होने की तारीख 1 फरवरी नजदीक आ रही है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद नौकरीपेशा और किसानों को रहती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए बीच-बीच में नियमों में बदलाव करता रहता है। अब विभाग की तरफ से टैक्सपेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली रकम पर इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
शिकायत निस्तारण के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान
आयकर विभाग की तरफ से कोरोना के दौरान किसी भी पारिवारिक सदस्य की होने वाली मौत पर मिली सहायता राशि पर भी टैक्स से छूट दी गई है। विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए भी स्थानीय कमेटियां गठित करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने लोगों की सहूलियत और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के मकसद से कई तरह की सर्विस और संबंधित फॉर्म को डिजिटल कर दिया गया है। अब तमाम तरह के कामों के लिए आपको ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
ऑनलाइन उपलब्ध होंगे 123 से ज्यादा फॉर्म
विभाग की तरफ से इनकम टैक्स से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए 123 से ज्यादा फॉर्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आलवा डिपार्टमेंट ने साल 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर भी टैक्स छूट की घोषणा की गई है। दरअसल, कोविड काल के दौरान तमाम परिवारों को कोविड से उपचार के लिए सहायता राशि प्राप्त हुई थी। अभी तक इस पर आयकर का प्रावधान था। लेकिन अब इससे राहत मिलेगी.
इसके अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग उपलब्ध कराने के लिए एसओपी (SOP) भी जारी की गई है। टैक्स पेयर्स की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए शिकायत पोर्टल ‘समाधान’ शुरू किया गया है।
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