Kohramlive Desk : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई है। केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारी को अब आर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकेंगी। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दानकर्त्ता से अंग निकालना एक बड़ी सर्जरी है जिससे ठीक होने में समय लगता है। विशेष आकस्मिक अवकाश में अस्पताल में भर्ती होने और भर्ती होने के बाद की अवधि दोनों शामिल हैं।
किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएं। इसके लिए नियम भी तय हो गए हैं। मौजूदा नियम के तहत किसी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक अवकाश के रूप में अधिकतम 30 दिन की छुट्टियों की मंजूरी मिलती है। नया नियम 25 अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आ गया है।
डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस नियम को चुनिंदा कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छुट्टियों से संबंधित नया नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए नई अवकाश नीति लागू नहीं होगी।
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके बाद रिकवरी के लिए अवकाश की अधिकतम सीमा 42 दिन होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से पंजीकृत चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर ही छुट्टियां दी जाएंगी। इस प्रकार की छुट्टियों का लाभ अस्पताल में भर्ती होने से एक हफ्ते पहले से उठाया जा सकता है।
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