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MP में UCC को कैबिनेट की हरी झंडी, इनका रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

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MP : CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय देना है। अनुसूचित जनजातियों (ST) को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। UCC के तहत बहुविवाह पर रोक, हर विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मौखिक तलाक अमान्य और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना दंडनीय अपराध होगा। बेटा-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे और ‘अवैध संतान’ शब्द को खत्म कर सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा दिया जायेगा।

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियम तोड़ने पर 3 से 6 महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, चिकित्सा शिक्षा, राजमार्ग और श्रम कानूनों से जुड़े कई अहम विधेयकों को भी मंजूरी दी। साथ ही पुराने और अप्रासंगिक कानून खत्म करने का फैसला भी लिया गया।

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