spot_img

BREAKING : NCB को बॉम्बे HC से झटका, Aryan Khan के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

Date:

spot_img
spot_img
📖भाषा चुनें और खबर सुनें:
🎙️कोहराम LIVE रेडियो

kohramlive desk : Aryan Khan Case में NCB को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से झटका लगा है।आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है।

इसे भी पढ़ें : REAKING : छक्‍के के साथ भारत ने छुड़ाये कीवी टीम के “छक्‍के”

इसे भी पढ़ें :नहीं धराता तो कई कोयला कारोबारी का हो जा जाता…देखें वीडियो

मेडिकल जांच भी नहीं की गई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एनसीबी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के कथित इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं।’ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की मेडिकल जांच भी नहीं की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने संबंधित समय पर ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं। NCB कोर्ट में यह सकारात्मक सबूत और बुनियादी सामग्री पेश करने में विफल रहा है कि आपराधिक साजिश रचने के लिए आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा के बीच मन की बैठक हुई थी। कोर्ट ने कहा, ‘इस स्तर पर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा व्यावसायिक मात्रा के अपराध में शामिल हैं; रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची है।’

इसे भी पढ़ें :सुप्रीम फैसला, ऑफलाइन मोड में होगी CBSE, ICSE की परीक्षा

इसे भी पढ़ें :इस स्‍कूटर के डिजिटल मीटर पर मिलेंगे वॉट्सऐप और मिस कॉल अलर्ट, जानिये कीमत

इसे भी पढ़ें :सेना का बड़ा ऑपरेशन, TRF कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी

spot_img
spot_img
spot_img

Related articles: