Bihar : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। जिसके बाद राहुल को 25 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। दरअसल पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में उन्हें मोदी सरनेम केस में 25 अप्रैल को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट में इसके लिए छूट की अपील की गई थी। इसी मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 15 मई की तारीख दी है। जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है इस डेट तक निचली अदालत की कार्रवाई पर भी रोक रहेगी।
भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2019 में एक केस किया था। उन्होंने 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगाया था। इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में उन्हें 25 अप्रैल को सशरीर पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था।
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