Kohramlive Desk : पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसके बिना काम नहीं हो सकेगा। सरकारी योजनाओं का फायदा भी इसके बिना मिलना संभव नहीं है। आयकर विभाग की ओर से पहले भी इस तरह का अलर्ट जारी किया गया था। एक बार फिर आयकर विभाग ने ट्वीट बताया है कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करा लें अन्यथा 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा।
इस कारण सरकार ने उठाया है यह कदम
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय जानकारी इस नंबर से ही दर्ज करता है। ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड तुरंत आधार से लिंक करा लेना चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक पैन कार्ड ही जारी करा सकता है। पहले के समय में कोई दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड भी बनवा लेता था, तो उसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब ये काम नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर कोई दो पैन कार्ड रखता है तो वह ऑटोमैटिक ही डिएक्टिवेट हो जाएगा। वैसे भी दो पैन नंबर रखना गैर-कानूनी है।
घर बैठे खुद कर सकते हैं यह काम
अगर आप घर पर ही पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। यहां एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड के डेटा के मुताबिक जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे खुद का नाम, जन्म दिनांक। अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ जन्मतिथि लिखी हुई है तो आप वहां बॉक्स पर राइट निशान लगा दें। इसके बाद वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज कर दें। अब आपको “Link Aadhaar” का लिखा हुआ दिखाई देगा। वहां क्लिक करें। इस तरह आधार और पैन कार्ड को लिंक किया जा सकता है।
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