Ranchi : मांडर विधायक बंधू तिर्की कर विधायकी खत्म हो गई। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने मुहर लगा आदेश जारी कर दिया। स्पीकर के आदेश पर विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। स्पीकर ने बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता 28 मार्च के प्रभाव से समाप्त की है।
यहां याद दिला दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को 28 मार्च को 3 साल की सजा सुनायी थी। अब श्री तिर्की की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गयी है। अब चुनाव आयोग मांडर में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

बंधु से पहले इनकी जा चुकी है विधायकी
एनोस एक्का, कमल किशोर भगत (अब जीवित नहीं), गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद और सिल्ली विधायक अमित महतो चतुर्थ विधानसभा के सदस्य थे। पांचवें विधायक के रूप में बंधु तिर्की हैं। जिनकी विधायकी जाने की संभावना है।
तत्कालीन आजसू विधायक दिवंगत कमल किशोर भगत को कोर्ट ने डॉ. केके सिन्हा के साथ मारपीट मामले में जून 2015 में सात साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।
तत्कालीन गोमिया विधायक योगेंद्र महतो को जनवरी 2018 में कोयला चोरी के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधायकी चली गई।
इसी तरह मार्च 2018 को तत्कालीन जेएमएम विधायक अमित महतो को सीओ के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। यह मामला 2006 का था, जब अमित महतो ने अपने समर्थकों के साथ सीओ आलोक कुमार पर हमला कर दिया था। इस हमले में उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कोर्ट से सजा मिलने के बाद अमित महतो की विधायकी चली गई थी।
वहीं तत्कालीन विधायक एनोस एक्का को पारा टीचर की हत्या के मामले में जुलाई 2018 में आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई। एक लाख जुर्माना भी लगाया गया था। जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान सिमडेगा में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या कर दी गई थी।
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