Kohramlive : यूपी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद को एक बार फिर से तगड़ा झटका मिला। बाहुबली की 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लेने का आदेश दिया गया है। यह आदेश प्रयागराज के जिलाधिकारी ने दिया है। प्रशासन का दावा है कि अतीक अहमद ने यह संपत्ति अवैध तरीके से हासिल की थी। लखनऊ इन संपत्तियों को कुर्क किया जायेगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जायेगी। अतीक अहमद के खिलाफ 98 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बाहुबली अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है।

35 करोड़ की संपत्ति
मीडिया में आई खबरों के अनुसार, अतीक अहमद के नाम पर लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में 400 वर्ग मीटर जमीन है। वहीं भैंसोरा में करीब 51 बिस्वा जमीन का भी पता चला है। दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनमें एक संपत्ति व्यावसायिक और दूसरी आवासीय है। धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति को चिह्नित किया है। प्रयागराज के डीएम संजय खत्री ने कुर्की की अनुमति जारी कर दी है। प्रयागराज पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लखनऊ जाकर दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे।
बाहुबली अतीक अहमद का 8 करोड़ का बंगला बीते माह कुर्क कर लिया गया था। यह बंगला लखनऊ के सीतापुर रोड में है। यूपी में बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अब तक 986 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
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