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आजम खान को तीन साल की सजा

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Kohramlive : पूर्व मंत्री आजम खान को तीन साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक, भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं।  उनकी विधायकी भी हाथ से जा सकती है।  भड़काऊ भाषण का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया। ऐसे में आजम के लिए बड़ा झटका है।

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