Garhwa(Nityanand Dubey) : चुनाव आयोग के गाइडलाइन के तहत दिये गये आदेश के बावजूद लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने वाले 35 लोगों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये। यह आर्म्स एक्ट 1959 तथा आर्म्स रूल 2016 का उल्लंघन माना गया। गढ़वा के SP दीपक कुमार पांडेय की अनुशंसा पर DC शेखर जमुआर ने आर्म्स एक्ट की धारा 17 3(b) के तहत 35 लोगों का आर्म्स लाइसेंस कैंसिल कर दिये। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गढ़वा DC शेखर जमुआर ने लाइसेंसी हथियार रखने वाले को थाना या गन हाउस में हथियार जमा कर देने का आदेश दिया था, इसके बावजूद लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
जिन लोगों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं। उनके नाम सुनील कुमार उपाध्याय, कामेश्वर विश्वकर्मा, केश्वर तिवारी, प्रभाकर चौबे, अनीता देवी, डॉ जितेंद्र सिन्हा, विनय पांडे, गोपाल कृष्ण चौबे, प्रदीप कुमार महतो, मोहम्मद रशिद खान, नागेंद्र प्रसाद केसरी, संजय कुमार उपाध्याय, जयप्रकाश गुप्ता, नागेन्द्र नाथ धर दुबे, जय किशोर शुक्ला, राजेश्वर तिवारी, द्वारिका प्रसाद केसरी, मोहम्मद शरीफ, रंगनाथ पांडे, चंद्रशेखर प्रसाद मेहता, सुनील पांडेय, बलेंद्र कुमार सिंह, जयराम महतो, राम विनय सिंह, राजेश्वर प्रसाद सिंह, गिरिवर पांडेय, मोहम्मद असलम अंसारी, नीलम प्रताप देव, राजमणि प्रताप देव, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, सूरजमणी सिंह, कंचन मणी सिंह, अनिरुद्ध पांडे, अजय कुमार चंद्रवंशी एवं बाबूराम शुभग सिंह बताये गये।
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