Garhwa : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार-2006 के तहत न्याय निर्णयन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ताराज महेश्वरम द्वारा शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा से संबंधित 13 मामलों की सुनवाई की गई। इन मामलों में 8 वाद अवमानक खाद्य पदार्थ से जुड़े थे, 2 गलत ब्रांडेड एवं 3 वाद बाह्य पदार्थ मिलावट से संबंधित थे। कार्रवाई के दायरे में जिन खाद्य नमूनों को लाया गया, उनमें प्रमुख रूप से, गोंद लड्डू, हल्दी पाउडर, Suhagin Edible Vegetable Oil, पनीर, Panchakanya Maida, बूंदी लड्डू, खीरमोहन, बर्फी, नंदन घी, सुपर एवं नमकीन शामिल हैं। सुनवाई के उपरांत दोषी पाये गये प्रतिष्ठानों पर कुल 2,85,000/- रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की राशि को चलान के माध्यम से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा के 9, रंका के 2 एवं मझिआंव के 2 प्रतिष्ठानों को जुर्माना ठोंका गया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारीअंजना रानी मिंज, प्रधान सहायकप्रमोद कुमार पाण्डेय एवं विवेक तिवारी भी उपस्थित थे।
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