Kohramlive : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जुलूस के दौरान घंटों बिजली नहीं काटने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बिजली कटौती सुरक्षा कारणों से की जा सकती है, लेकिन यह कम समय के लिए हो और जरूरी सेवाओं को प्रभावित न करें। कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड(JBVNL) से इस संबंध में अंडरटेकिंग भी मांगी है। यह आदेश रामनवमी और अन्य जुलूसों के दौरान बड़ी राहत प्रदान करता है, जब लाखों लोग शामिल होते हैं। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
यहां याद दिला दें कि बीते कल झारखंड हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा के दौरान अलग-अलग इलाकों में 5 से 10 घंटे तक बिजली गुल रहने पर ने कड़ा रुख अपनाया था। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुये सरकार और बिजली निगम से जवाब मांगा था।
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