Ranchi : झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करना अब आसान नहीं होगा। वहीं नकल करने वाले दंडित होंगे। इस मसले पर विधानसभा में पारित विधेयक को गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द राज्य सरकार इस कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर देगी। प्रस्तावित कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का सख्त प्रावधान हैं। इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 होगा। नकल करते हुये पहली बार पकड़े जाने वाले पर एक साल की जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 लाख का जुर्माना और कठोर सजा का प्रावधान है।
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