Ranchi: हेमंत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने को लेकर बड़ी पहल की है। सरकार ने तय किया है कि झारखंड में सभी जिलों की हर ग्राम पंचायत में जेनरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जाएंगे। इनमें सर्दी-खांसी, बुखार, दस्त, दर्द आदि छोटी-मोटी बीमारियों की जेनरल दवाएं उपलब्ध होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकान के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता नहीं होगी।
डॉक्टरों के संपर्क में रहेंगे दुकान संचालक
इसके लिए तय किए गए सीमित लाइसेंस प्राप्त दुकान संचालक लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। उनके निर्देश पर ही ग्रामीण स्तर पर तत्परता से रोगियों को दवा उपलब्ध करा सकेंगे। दवाओं पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा।
लाइसेंस के लिए कौन कर सकता है अप्लाई
स्टोर संचालन के लिए वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फार्मासिस्ट के संपर्क में नहीं हैं, लेकिन दवाओं का थोड़ा ज्ञान है। इसके लिए BDO के माध्यम से सूचना जारी की जाएगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर मुखिया या पंचायत सचिव की अनुशंसा पर BDO लाइसेंस के लिए फारवर्ड करेंगे। इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास तय की गई है। उच्च योग्यता को वरीयता दी जाएगी।
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