Kohramlive : ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST लगाने की तैयारी सरकार की है। 1 अक्टूबर से GST लागू करने के पहले सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभा में पारित करना है। अब अगले महीने से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर 28 फीसदी GST भरना होगा। यह टैक्स वैट पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर लगेगा। वहीं कसीनो में खरीदे गये चिप की वैल्यू पर भी टैक्स देना होगा। टैक्स ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को देना होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के जिन राज्यों में GST लागू नहीं है, वहां अगले 48 घंटे में एक्ट लागू होने की उम्मीद है। यहां याद दिला दें कि गेमिंग स्टार्टअप को गेम खेलने के लिए यूजर को फीस के रुप में 100 रुपये मिलते है, तो वह प्लेटफार्म फीस के रूप में लगभग 10 रुपये कमाते है। अब तक कंपनियां इस 10 रुपये का केवल 18 फीसदी GST भर रही थी। अब 1 अक्टूबर से 28 फीसदी GST हो जायेगा। GST काउंसिल की अध्यक्षता कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के सहमति से ऑनलाइन गेमिंग पर GST लागू करने का फैसला लिया। 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर टैक्स रेट बदलने को कहा गया था।
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