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रसूख से रचा जाल अब कानून के कठघरे में…

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UP : सपा नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले में सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। यह सजा शुक्रवार को एमपी–एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने सुनाया। अब्दुल्ला आजम पर रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक कुल 34 मामले दर्ज हैं। इससे पहले दो पैन कार्ड, दो जन्म प्रमाण पत्र, नामांकन में जन्म तिथि बदलने के मामलों में भी सात-सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है। राजनीतिक घराने का वारिस अब कानून की कसौटी पर लगातार हल्का साबित होता जा रहा है। अब्दुल्ला की ओर से 19 गवाह पेश हुये, वहीं, अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों की गवाही ने उन्हें सलाखों तक पहुंचा दिया।

2017 का चुनाव और बदलती तारीखों का खेल

स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ते वक्त नामांकन पत्र में उम्र बढ़ाने-घटाने का खेल हुआ। विरोधी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां अदालत पहुंचे। डेढ़ साल की लंबी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया, कानून ने रसूख को मात दे दी। इस कहानी के धागे सिर्फ अब्दुल्ला तक सीमित नहीं हैं, पिता आजम खां और मां डॉ. तंजीन फातिमा भी संबंधित मामलों में दोषी ठहराये जा चुके हैं।

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