पलामू : अपहरण, गैंगरेप और फिर हत्या कर देने के आठ गुनहगारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं सभी मुजरिमों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 2 साल की भुगतनी होगी। यह सजा पलामू के सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संतोष कुमार की अदालत द्वारा सुनाई गई। इस संबंध में बंजारी गांव में रहनेवाली एक महिला ने पलामू के पाटन थाना में 26 मार्च 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी में इल्जाम लगाया गया था कि उक्त मुजरिमों ने 24 मार्च 2016 को होली के दिन घर के अंदर से एक लड़की का अगवा कर लिया। लड़की को जबरन बाइक से ले जाया गया। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। सबूत मिटाने के इरादे से पीड़िता की हत्या कर दी गई। करीब 4 दिन बाद पीड़िता की लाश एक नदी किनारे बालू के अंदर से मिली। अनुसंधान में खुलासा हुआ कि पीड़िता की गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसकी लाश को बालू के अंदर दफन कर दिया गया था। लावारिश जानवरों ने लाश को बाहर खींच लाया। पीड़िता की पहचान होने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई। करीब 6 साल तक चले केस के बाद गुरुवार को इस कांड में शामिल मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में इकबाल अंसारी, राकेश कुमार सिंह, विजय कुमार यादव, रामजीत मेहता, पारस यादव, ओम प्रकाश सिंह, अखिलेश कुमार पाल और सुरेंद्र यादव शामिल है।
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