Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में निजी स्कूलों के फीस माफी मामले में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।इसके बाद अदालत ने इस मामले को चीफ जस्टिस के डबल बेंच वाली खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। गौरतलब है किडबल बेंच में इससे जुड़ा मामला पहले से ही लंबित है। अब इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में ही होगी।
पिछली सुनवाई में अदालत ने महाधिवक्ता को दिया था समय
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या निजी स्कूलों की फीस से संबंधित मामले की सुनवाई खंडपीठ में लंबित है। महाधिवक्ता की ओर से इसकी जानकारी देने के लिए समय मांगा गया था। इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए महाधिवक्ता को समय दिया था। इस संबंध में झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल संघ की ओर से राज्य सरकार के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें सरकार ने कोरोना काल का सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है।
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