Kohramlive : वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन इसके कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं और उन पर फिलहाल स्टे लगाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने साफ किया कि वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का अंतिम अधिकार जिला कलेक्टर को देना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता, यह अधिकार किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। “कम से कम पांच साल से इस्लाम मानने वाले व्यक्ति ही वक्फ कर सकते हैं” वाला प्रावधान भी असंवैधानिक करार दिया गया।
गौरतलब है कि यह कानून अप्रैल 2025 में संसद से पास होकर लागू हुआ था। मुस्लिम संगठनों ने इसे वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश बताया और जोरदार विरोध किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया।
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