Ranchi : CM हेमंत सोरेन को बरियातू रोड स्थित 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। ED की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने 140 पन्नों के आदेश में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए अब इस मामले में मुकदमा चलेगा।
अदालत ने यह भी माना कि जांच में सामने आये दस्तावेज और परिस्थितियां गंभीर संदेह पैदा करती हैं, जो आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। वहीं, हेमंत सोरेन की यह दलील भी अदालत ने खारिज कर दी कि उनका इस जमीन मामले से कोई संबंध नहीं है।
ED का आरोप है कि रांची के बरियातू रोड स्थित इस जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे वैध दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। हालांकि सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और उनका इस कथित फर्जीवाड़े से कोई लेना-देना नहीं है। गौरतलब है कि इस हाई-प्रोफाइल जमीन घोटाला मामले में ED अब तक 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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