- झारखंड हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई
रांची : पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मरांडी के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर लगाई गई रोक हटा दी है। विधानसभा अध्यक्ष अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इससे एक तरह से यह बाबूलाल मरांडी और भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
बिरंची नारायण ने याचिका दायर की थी
भाजपा विधायक बिरंची नारायण की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। बिरंची ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए थे।
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स्पीकर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी थी खारिज
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका खारिज हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में ही अपनी बात कहने को कहा था। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में होनी वाली सुनवाई पर रोक लगा दी थी और स्पीकर से जवाब मांगा था।
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