गढ़वा : गढ़वा अनुमंडल के एसडीएम मोहम्मद जियाउल अंसारी ने होली एवं शब-ए-बारात को ध्यान में रखते हुए पूरे अनुमंडल में धारा 144 के तहत सामान्य निषेधाज्ञा आदेश बुधवार को जारी किया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनुमंडल में उक्त त्योहारों में सामाजिक एवं प्रशासनिक शांति व्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य से धारा 144 लागू की गई है। यह 28 मार्च को प्रातः 6:00 से 30 मार्च तक लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान दंडित होंगे।
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