kohramlive desk : Driving License (DL) बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव किया है। अब किसी को इसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित नियमों को अब बहुत आसान कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। नए बदलाव से वैसे लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की वेटिंग लिस्ट में हैं, राहत मिलेगी।
ड्राइविंग स्कूल जाकर ले सकते हैं ट्रेनिंग
मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को ये सूचित किया गया है, जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।
इस तरह समझिए गाइडलाइंस की मुख्य बातें
- अधिकृत एजेंसी यह तय करेगी कि दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम एक एकड़ जमीन हो। मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी।
- ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। उसे यातायात नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
3. एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 हफ्ते होगी, जो 29 घंटों तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटर्स के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा- थ्योरी और प्रैक्टिकल।
4. लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करने होंगे। - थ्योरी का हिस्सा पूरे पाठ्यक्रम में 8 घंटे का होगा। इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।
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