Mumbai : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने खराब वित्तीय हालत के बाद महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई पांबदियां लगा दी है। इसके तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी इजाजत के बिना न तो कोई कर्ज या अग्रिम देगा और न ही किसी कर्ज को रिन्यू करेगा। बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के ट्रांसफर या बिक्री पर भी रोक रहेगी। रिजर्व बैंक के आदेश की कॉपी बैंक परिसर में लगाई गई है, ताकि ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके।
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