Bihar : बिहार(Bihar) सरकार ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नये नियमों के तहत अब आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना वैध कागजात के किये गये आवेदन सीधे खारिज कर दिये जायेंगे। सरकार(Bihar) का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। अब केवल आधार या पहचान पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाना संभव नहीं होगा। नये नियमों के अनुसार, निवास प्रमाण पत्र के लिये अब आवेदक को अपने पते से संबंधित ठोस प्रमाण देना होगा। जमीन के कागजात या किसी वैध पते से जुड़ा दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक वास्तव में उसी स्थान का निवासी है।
Bihar में आय प्रमाण पत्र के लिए सख्ती
आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिये अब सिर्फ पहचान पत्र पर्याप्त नहीं होगा। सैलरी स्लिप, आय प्रमाण पत्र या अन्य वित्तीय दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा। इससे गलत जानकारी देकर आय प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगेगी।
Bihar में जाति प्रमाण पत्र में भी नया नियम लागू
जाति प्रमाण पत्र के लिये अब पहचान पत्र के साथ जमीन का खतियान देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर जमीन आवेदक के नाम पर नहीं है, तो पिता, दादा या परिवार के सदस्य के नाम होने पर वंशावली देना जरूरी होगा। इससे पारिवारिक संबंधों की पुष्टि हो सकेगी। सरकार(Bihar) ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिनके पास जमीन या उससे जुड़े दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिये भी व्यवस्था है। ऐसे आवेदक “जगह निरीक्षण” का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके बाद राजस्व कर्मी मौके पर जांच करेंगे और सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।


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