Kohramlive Desk : नए साल में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पैसा निकालने का नियम बदल जाएगा। ग्राहकों के लिए पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक निकासी का नियम बदलने जा रहा है। इस संबंध में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) ने नया आदेश जारी किया है।
पीएफआरडीए ने जारी किया सर्कुलर
पीएफआरडीए ने 23 दिसंबर 2022 को जारी सर्कुलर में कहा है, “कोरोना महामारी से संबंधित नियमों को खत्म करने के बाद और लॉकडाउन के नियमों में छूट के साथ यह तय किया गया है कि सभी सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों (केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय) को एनपीएस से अपनी आंशिक निकासी से जुड़े अनुरोध को अपने संबंधित नोडल ऑफिस में जमा करना होगा।”
क्या हैं NPS में पार्शियल विड्रॉल के लिए नियम-
1. कम से कम 3 साल के लिए एपीएस में हो निवेश।
2. सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25 फीसदी विड्रॉल।
3. सब्सक्रिप्शन अवधि में कुल 3 बार विड्रॉल संभव।
4. पार्शियल विड्रॉल कुछ अहम वजहों से संभव है।
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