Kohramlive : गैरकानूनी तरीके से थर्ड डिग्री देने और झूठे कबूलनामे लेने के मामले में दोषी पाये गये एक रिटायर्ड DSP एमएफ जादव को एक साल की साधारण कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। यह सजा गुजरात के मोरबी की अदालत में सुनाई गई। अदालत में चश्मदीद गवाहों, अभियोजक की गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। DSP एमएफ जादव साल 2004 में मोरबी में पीआई के पद पर कार्यरत थे। तब उनपर ये इल्जाम लगा था। यह वाक्या शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह मोरबी जिले में पुलिस को दंडित करने का यह संभवत पहली घटना है। पहली बार कोई रिटायर DSP को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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