कोहराम लाइव डेस्क : वाहन रखने वालों के लिए बहुत जरूरी खबर। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशनएक्सपायर्ड हो चुका है, तो 31 मार्च 2021 तक अवश्यरीन्यू करा लें।ऐसा नहीं कराने पर परेशानी बढ़ सकती है। गौरतलब है पिछले साल कोरोना महामारी के कारण मार्च से देशभर में लॉकडाउन था। इस वजह से सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी थी। इस तिथि तक नहीं कराने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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31 मार्च के बाद की वैधता पर नहीं हुआ है फैसला
सड़क और परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैलिडिटी की समय सीमा 31 मार्च के बाद वैध किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेज रीन्यू नहीं कराए हैं, वे जल्द ही अपने वाहन के दस्तावेज रीन्यू करा लें।
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