Kohramlive Desk : आरबीआई (RBI) ने बैंकों के लिए नए नियम बनाए हैं। अब डेबिड-क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियां, बैंक या तीसरे पक्ष के एजेंट बकाया की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। यह दिशा-निर्देश एक जुलाई 2022 से लागू होंगे और सभी प्रकार के बैंकों पर प्रभावी होंगे। RBI क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर निर्देश जारी किया है। नए नियम के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाला बैंक को कार्डधारक को जुर्माना देना पड़ेगा। यदि कार्ड जारीकर्ता सात दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे ग्राहक को ₹500 प्रति दिन की देरी का जुर्माना देना होगा, बशर्ते खाते में कोई बकाया न हो।
अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं
- अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
- अगर 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा।
- क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष, कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा।
- बैंक-कंपनी को आवेदन पत्र के साथ एक अलग पेज पर कार्ड से जुड़ी ब्याज दर, शुल्क समेत अन्य प्रमुख जानकारी देनी होगी।
- बैंक या कंपनी ग्राहक को बीमा का विकल्प भी दे सकती है, ताकि कार्ड खोने या धोखाधड़ी होने पर पैसों की भरपाई हो सके।
- अब अगर किसी ने बिना आवेदन क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी किया तो बैंकों पर दोगुना जुर्माना लगेगा।
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