RANCHI : चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। लालू की तरफ से डोरंडा कोषागार में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के साथ ही हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। लालू ने दिए थे ये तर्क हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष कई दलीलें प्रस्तुत की थीं। अपनी बढ़ती उम्र और बीमारी के अलावा आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए लालू ने जमानत मांगी थी। वहीं सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
RJD Chief Lalu Yadav granted bail by Jharkhand HC in a case related to Fodder scam
He has been granted bail on the uniform yardstick of half custody & health issues; he will be released soon. He will have to deposit Rs 1 lakh surety amount & Rs 10 lakh as fine, says his lawyer. pic.twitter.com/TNb2iBs6VC
— ANI (@ANI) April 22, 2022
दायर की थी याचिका
आपको बता दें कि लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद लालू प्रसाद की ओर से सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई है और आज इसी याचिका पर सुनवाई हुई और अदालत ने अपना फैसला दिया।
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