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Rape के दोषियों को बंगलादेश में अब सजा-ए-मौत

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ढाका : Rape के मामले में बंगलादेश की सरकार ने कानून में बदलाव किया है। यहां दुष्कर्म के दोषी पाए गए लोगों को मृत्यु दंड देने वाले प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बंगलादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। हक ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत Rape के दोषी पाए गए लोगों को मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है।

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Rape संबंधीअध्यादेश पर राष्ट्रपति करेंगे हस्ताक्षर

कैबिनेट की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के बाद अब बंगलादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जल्द ही एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे। जिससे दुष्कर्म के दोषी पाए गए लोगों को अधिकतम मृत्युदंड देने के प्रस्ताव को कानून के रूप में अपनी मंजूरी प्रदान कर देंगे।

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कानून मंत्री ने कहा कि देश में यौन शोषण के खिलाफ मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया था। गौरतलब है कि बंगलादेश में हाल के महीनों में यौन शोषण तथा दुष्कर्म के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण सरकार ने इन अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रावधान किया है।

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