RANCHI : DC राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। डीसी ने रोड एक्सीडेंट के मामलों में संवेदनशील होकर कार्य करने का निदेश दिया। राज्य सरकार द्वारा रोड एक्सीडेंट से मृत्यु को आपदा की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द मुआवजा राशि मुहैया उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
डीसी ने दी यह महत्वपूर्ण जानकारी
सभी सदस्यों को डीसी ने जानकारी दी कि हिट एंड रन केस के मामलों में जेनेरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC) द्वारा 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। ऐसे मामलों में किसी अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों को GIC के पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी मृतक को राशि मिल सकती है। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2021 में 36 हिट एंड रन के मामले आए थे जबकि इस वर्ष 46 मामले आ चुके हैं।
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