Kohramlive : देश की रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों(Stations) पर अब चमकते-बड़े विज्ञापनों के बीच कुछ चीजें बिल्कुल नजर नहीं आयेंगी। भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि शराब, तंबाकू और स्मोकिंग से जुड़े किसी भी तरह के विज्ञापन अब रेलवे परिसरों में नहीं दिखाये जायेंगे। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि रेलवे अपनी आय बढ़ाने के लिये विज्ञापन और ब्रांडिंग की अनुमति देता है, लेकिन कानून की नजर में आपत्तिजनक विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि ट्रेनों में किसी भी तरह का विज्ञापन लगाने से पहले संबंधित रेलवे डिवीजन के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों के मुताबिक रेलवे परिसरों में विज्ञापन की व्यवस्था अलग-अलग माध्यमों से की जाती है। रेलवे की विज्ञापन नीति के तहत कई माध्यमों से ब्रांडिंग की अनुमति दी जाती है, जैसे Out-of-Home (OOH) पॉलिसी के तहत Stations के सर्कुलेटिंग एरिया में विज्ञापन, Rail Display Network (RDN) के जरिये डिजिटल स्क्रीन पर विज्ञापन एवं ट्रेन और कोच के अंदर व बाहर ब्रांडिंग की सुविधा।
Stations पर इन विज्ञापनों पर पूरी तरह प्रतिबंध
रेलवे ने कुछ विज्ञापनों को पूरी तरह प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है। इनमें शराब से जुड़े विज्ञापन, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद, स्मोकिंग को बढ़ावा देने वाली सामग्री, अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट, अन्य परिवहन साधनों के प्रमोशन एवं रेलवे हादसों से जुड़े निजी बीमा के विज्ञापन शामिल हैं। रेल मंत्री ने कहा कि सभी विज्ञापन एजेंसियों को केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई एजेंसी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो रेलवे की ओर से तत्काल कार्रवाई की जायेगी।
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