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राष्ट्रपति ने दी मुकदमे की मंजूरी, जेल जा सकते हैं आप के ये नेता

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Kohramlive : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को इस मामले में मंजूरी मांगी थी, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है। ED ने इल्जाम लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने 4 फर्जी कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग की और इस काले धन से दिल्ली और आसपास की कृषि भूमि व संपत्तियां खरीदीं। हवाला के ज़रिये कोलकाता के एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर कर 4.81 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया। यहां याद दिला दें कि 2017 में CBI ने केस दर्ज किया। साल 2022 में ED ने 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। साल 2024 में 18 महीने जेल में रहने के बाद अक्टूबर में जैन को जमानत मिली। साल 2025 में अब BNS की धारा 218 के तहत राष्ट्रपति ने केस चलाने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ED कभी भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी जांच चल रही है।

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